कवर्धा: जिले में गांजा तस्करी के मामले में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है.कबीरधाम जिले के विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) की अदालत ने बहुचर्चित गांजा तस्करी मामले में दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. न्यायालय ने 24 जुलाई को फैसला सुनाते हुए कहा कि अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा.
क्या है मामला?
20 जुलाई 2023 को कुकदूर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा की बोलेरो पिकअप वाहन में भारी मात्रा में अवैध गांजा परिवहन किया जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए वाहन को रोका और तलाशी ली. जांच के दौरान वाहन के डाले के नीचे बने गुप्त चैंबर से खाकी रंग की टेप में लिपटे 80 पैकेट बरामद हुए, जिनमें कुल 77.310 किलोग्राम गांजा मिला.
मध्यप्रदेश का आरोपी गिरफ्तार
मामले में पुलिस ने मध्यप्रदेश के सागर जिले के निवासी दीपक सिंह लोधी (30 साल) को गिरफ्तार किया. NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना पूरी होने के बाद अभियोजन ने कोर्ट में साक्ष्य और दस्तावेज पेश किए. सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की ओर से पेश साक्ष्यों, जब्ती, गवाहों के बयान और अन्य प्रमाणों को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया.
कोर्ट का फैसला
विशेष न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कहा कि समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति और उससे होने वाले अपराधों को देखते हुए ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है. इसी आधार पर आरोपी को 12 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई. साथ ही न्यायालय ने आदेश दिया कि आरोपी की ओर से 20 जुलाई 2023 से न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा.
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